कलेक्टर के सामने अभद्रता पड़ी भारी: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर गिरी निलंबन की गाज, CMO ने जारी किया आदेश
बालोद। जिले के स्वास्थ्य विभाग से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) बालोद ने ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) यशवंत कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कथित अभद्र व्यवहार और शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है।
क्या है पूरा मामला?
सीएमएचओ कार्यालय से 14 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंडरदेही में जिला स्वास्थ्य विभाग की विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र चंदनबिरही में कम उपलब्धि के संबंध में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यशवंत कुमार साहू से जानकारी मांगी गई।
आदेश में उल्लेख है कि जानकारी देने के दौरान यशवंत कुमार साहू ने कलेक्टर महोदया और जिला प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार किया। विभाग ने इसे शासकीय सेवक के पद की गरिमा के प्रतिकूल, प्रथम दृष्टया कदाचार एवं गंभीर अनुशासनहीनता माना है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन

सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत यशवंत कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में यहां रहेगी पदस्थापना
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डौंडी (जिला बालोद) निर्धारित किया गया है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
होगी विभागीय जांच
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।
प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा शासकीय बैठकों में अनुशासन बनाए रखने और अधिकारियों के साथ मर्यादित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जिले में यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है।












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