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Thu. Apr 23rd, 2026

Nbcindia24/balod/जिले के डौंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरडोंगर में तीन अवैध कब्जा तोड़े जाने के बाद उपजे विवाद मामले में डौंडी पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गणेशराम बघेल पिता संतु राम बघेल उम्र 40 साल निवासी सुरडोंगर थाना डौंडी जिला बालोद जो लगभग 20 वर्षों से अपने ससुर दसरू राम बारेकर के यहां रहने आया था, तब से वह अपनी पत्नी रुकमणी बाई लड़का साहिल व सागर के साथ अपने ससुर के यहां रह रहा था, यह मूल निवासी फिंगेश्वर जिला गरियाबंद का रहने वाला है। उसी दौरान उसके ससुर के बोलने पर लगभग 8 वर्ष पहले ग्राम सूरडोंगर की शमशान भूमि खसरा नंबर 330 की जमीन में अवैध कब्जा कर अपने लिए कच्चा मकान बना लिया था वह अपने परिवार के साथ निवास कर रहा था ।

 

जिसे ग्राम पंचायत सूरडोंगर द्वारा दिनांक क्रमशः दिनांक 19 जनवरी 2019, 8 फरवरी 2019, 19 मार्च 2021, 24 जनवरी 2022 को खसरा नंबर 330 से कब्जा हटाने नोटिस दिया गया था किंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अतिक्रमण नही हटाया जा रहा था जिससे उद्देलित होकर जून 2021 में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया था जिसे प्रशासनिक अधिकारियों के समझाइश पर स्थगित किया गया था।

जिसके बाद ग्राम पंचायत मरकाटोला उर्फ सूरडोंगर के द्वारा तहसीलदार डौंडी को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर (1) गणेश राम बघेल पिता संधू राम बघेल जाति-मोची (2) पंचम पिता बिजवार जाति-तेली (3) लोकेश्वर पिता जगतराम जाति-तेली के विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार डौंडी में अतिक्रमण प्रकरण क्रमांक 20 21 07 2404 0 00 42/ अ-68/ 2020- 21 दर्ज कर दिनांक 12 जनवरी 2022 को बेजा कब्जा हटाने का आदेश पारित कर माल जमादार डौंडी को पालन प्रतिवेदन हेतु बेदखली आदेश जारी किया गया।

जिसे गांव वाले अतिक्रमण किए हुए जमीन को खाली कराने ग्राम पंचायत सुरडोंगर द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2022 को गणेशराम बघेल को नोटिस दिया गया था साथ ही गांव के लोकेश उर्फ़ लोकेश्वर साहू पिता जगत राम साहू उम्र 36 साल एवं पंचम पिता बिजवार जाति तेली साकिन सूरडोंगर थाना डौंडी जिला बालोद, जो शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाए थे जिसे ग्राम पंचायत व गांव वालों के द्वारा हटाने के लिए कई बार प्रयास किया गया। जो दिनांक 30 जनवरी 2022 को गांव के लोकेश्वर साहू के अतिक्रमण मकान को एवं पंचम तेली के अतिक्रमण बाड़ी को हटाया गया । जब गणेशराम बघेल के अतिक्रमण मकान को हटाने गए तो गणेश बघेल के द्वारा विरोध किया गया जिससे दोनों पक्षों के मध्य वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ।

जिस पर दिनांक 30 जनवरी 2020 को थाना डौंडी में प्रार्थी गणेश राम बघेल के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 05/2022 धारा 147,148,294, 506,323,427 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार नहल विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर अपराध क्र 06/22 धारा 294, 323, 506, 34 भा द वि कायम कर विवेचना में लिया गया ।

डौंडी थाना प्रभारी अनिल ठाकुर

Nbcindia24 को जानकारी देते हुए डौंडी थाना प्रभारी अनिल ठाकुर ने बतलाया कि विवेचना दौरान गणेश राम बघेल द्वारा मांग किया गया कि प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा जोड़ा जाए जबकि प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के दौरान गणेश राम के द्वारा उक्त बातों का उल्लेख नही किया गया था, फिर भी दिनांक 04/03/2022 को प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एस सी एस टी एक्ट) की धारा आकर्षित होने या नही होने के संबंध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी बालोद को पुलिस अधीक्षक बालोद के माध्यम से अभिमत चाहने हेतु प्रतिवेदन तैयार कर भेजा गया था, जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय बालोद से अभिमत प्राप्त हुआ कि अनावेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया एस सी एस टी एक्ट के अंतर्गत अपराध बनना प्रतीत नहीं होता है । चूंकि घटना दिवस को गणेश बघेल के घर के साथ साथ दो अन्य लोगो के अतिक्रमण को हटाया गया था जो गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ऐसी परिस्थितियों में यह तथ्य प्राप्त हुआ कि जातिगत आधार पर अतिक्रमण नही हटाया गया है तथा जातिगत गाली गलौज भी नही हुआ है । उपरोक्तानुसार विवेचना पश्चात प्रकरण के आरोपियों को थाना लाकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किए जिस पर आरोपियों को विधिवत दिनांक 04/03/2022 को 09 आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामला जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया गया, प्रकरण की विवेचना जारी है।

यही नही डौंडी पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रकरण में जिला प्रशासन के द्वारा गणेश राम बघेल को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई किंतु गणेश बघेल के द्वारा सुविधाओं को लेने से इनकार कर दिया गया है।

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