nbcindia24/वीरेन्द्र भारद्वाज/ दल्लीराजहरा । जिला कलेक्टर द्वारा घासीदास जयंती पर शुष्क दिवस घोषित किया गया था तथा शराब बिक्री को प्रतिबंधित किया गया था इसके बावजूद शहर की कई वार्डों में शराब की अवैध बिक्री होते रही। कुछ जगहों पर आबकरी विभाग ने छापा मारकर खाना पूर्ति की कार्रवाई की । छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 ( 1)क, 34(2), 59 क सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए.पी. त्रिपाठी उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता श्री एस.एल.पवार सर तथा कलेक्टर बालोद श्री
जन्मेजय महोबे के निर्देशन तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में वृत्त दल्लीराजहरा के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री एस. आर.भाण्डेकर द्वारा
अवैध मदिरा धारण, विक्रय एवं परिवहन पर सतत् कार्यवाही करते हुए आज दिनांक18.12.2021 को जिला बालोद (छ.ग.) में अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
दिनांक 18.12.2021 को उक्त आरोपी द्वारा अवैध रूप से मदिरा धारण की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 13.140 बी.एल. देशी मदिरा प्लेन शराब पाए जाने पर विधिवत रूप से
कार्यवाही करते हुए जप्त मदिरा को कब्जे आबकारी लिया जा कर आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 59 क का गैरजमानती अपराध
कायम कर आरोपी गैंदलाल पिता पुन्नीदास मानिकपुरी जाति पनिका, उम्र 23 वर्ष, साकिन वार्ड नं. 14, तालाबपारा कुसुमकसा, थाना-दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को गिरफ्तार किया गया है।उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती-सुशीला साहू,
परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती नेहा सिंह,परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक श्री
अतुल देवांगन, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री हरिशंकर मिश्रा, आबकारी आरक्षक रामधीन सार्वा,
दिगम्बर बुरा, देवप्रसाद पटेल, ताम्रध्वज ठाकुर, मिलाप मण्डावी, चन्द्रशेखर सिंहसार, एवं
वाहन चालक कुलदीप ठाकुर उपस्थित रहे।
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