छत्तीसगढ़: बालोद जिला प्रशासन ने एक अनोखा फरमान जारी किया है, जिसमें शासकीय शराब दुकानों में दोपहिया वाहन के माध्यम से बिना हेलमेट पहने शराब खरीदी करने वाले लोगों को शराब की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या मिश्रा ने जिला आबकारी अधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर इसका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
निर्णय के पीछे का कारण
कलेक्टर ने कहा कि “जान है तो जहान है”, इसलिए शराब दुकानों में भी दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट पहने आने वाले लोगों को शराब की बिक्री प्रतिबंधित करना अत्यंत आवश्यक है। यह निर्णय जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और लोगों की सुरक्षा के लिए लिया गया है।
पेट्रोल पंप संचालकों और दोपहिया वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक
कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों और दोपहिया वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक की और निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासकीय शराब दुकानों में बिना हेलमेट पहने आने वाले लोगों को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी।
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास
बालोद जिला प्रशासन के इस निर्णय से जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को बल मिलेगा। यह निर्णय लोगों को सुरक्षित यात्रा करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।
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