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आदेश की कॉपी

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अब शराब की होगी होम डिलीवरी। सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक की जा सकेगी होम डिलीवरी। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा मदिरा दुकानों का निर्धारण। ऑनलाइन होम डिलीवरी हेतु उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन अग्रिम भुगतान किया जाना होगा अनिवार्य। ऑनलाइन अग्रिम भुगतान की व्यवस्था छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी। डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की होगी होम डिलीवरी। बीते वर्ष भी लॉक डाउन के दौरान होम डिलीवरी चालू किया गया था। जो वर्तमान लॉकडाउन में बंद है। जिन्हें पुनह चालू कर दिया गया है।

कवासी लखमा, आबकारी मंत्री

मदिरा प्रेमियों के लिए सरकार ने होम डिलीवरी आदेश तो जारी कर दिया है किंतु शराब के साथ कही कोरोना होम डिलीवरी ना हो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है।

Nbcindia24

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