Big न्यूज़_10 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण बालोद जिला कंटेनमेंट जोन घोषित ।

nbcindia24/ कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बालोद कलेक्टर जन्मेजय महोदय ने बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 10.04.2021 शाम 06.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 प्रातः 6.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है । 2. उपरोक्त दर्शित अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी । 3. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें । 4. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , ए.टी.एम. कैश – वैन , अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेस , एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन / अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी , विधिमान्य ई – पास धारित करने वाले वाहन , एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध – वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध – वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है , कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेंगें । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मारक संबधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विकय की अनुमति होगी ।

पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी । 7. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगें । 8. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( Onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी । 9. उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी । 10. सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे । 11. उपरोक्त अवधि में बालोद जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा बैंक बंद रहेंगें तथापि टेलीकॉम एवं रेलवे के रख – रखाव से जुडे कार्यालय / वर्कशॉप , रेक प्वाइंट पर लोडिंग – अनलोडिंग का कार्य , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी , किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे । 12. सभी प्रकार की सभा , जुलूस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें । 13. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगें । इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड हॉस्पिटल / कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे । 14. अपरिहार्य परिस्थितियों में बालोद जिले से अन्यत्र आने – जाने वाले यात्रियों को ई – पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियो हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे / टेलीकॉम संचालन एवं रख – रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई – पास के रूप में मान्य किया जायेगा । 15. कोविड -19 टीकाकरण हेतु पंजीयन , कोविड -19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय – पत्र दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथोलॉजी लैब अथवा आने – जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।

Nbcindia24

You may have missed