छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा में पढ़ाई को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर शासन ने जवाब देने 4 सप्ताह का और मांगा समय।

Nbcindia24/छत्तीसगढ़/ बिलासपुर हाईकोर्ट कक्षा पहली से आठवीं तक छत्तीसगढ़ी राज्यभाषा में पढ़ाई को लेकर लगाई गई जनहित याचिका मामले में आज सुनवाई हुई । जिसमे शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय शासन को दिया है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से आठवीं तक पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा था और सुनवाई आज यानी 26 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी।

 

छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने प्रदेश में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की याचिका में मांग की है।महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने एडवोकेट यशवंत ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका लगाई है। याचिका में एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आधार बनाया गया है। याचिका में कई प्रदेशों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है।
इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है ।

 

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