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Thu. Apr 23rd, 2026

 

Nbcindia24/Balod/ दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र के लगे मोबाईल टावरों को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कंपनियों को 15 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया है. छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेल्यूलर मोबाइल फोन टावर नियम 2010 के अनुसार प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क एवं टावर स्थापना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज सम्बंधित निकाय क्षेत्र में जमा करना होता है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी नारायण साहू से मिली जानकारी के अनुसार इसके पूर्व भी टावर कंपनियों को नोटिस जारी किया था. लेकिन टावर कंपनियों का कोई जवाब नही आया. जिसे देखते हुए पुनः 15 दिनों के भीतर नवीनीकरण शुल्क व सम्बंधित दस्तावेज जमा करने नोटिस जारीकर अल्टीमेटम दिया है साथ ही निर्धारित दिवस में नोटिस के अनुसार दस्तावेज जमा नही करने की स्थिति में मोबाइल टावर या निर्माण को अवैध घोषित कर नगर पालिका दल्ली राजहरा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कहते हुए संपूर्ण जवाबदेही टावर कंपनी पर होने की बात कही।

 

 

 

 

Nbcindia24

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