बेरोजगार बेटी को रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की शिकार हुई महिला, आरोपी के खिलाफ दल्ली राजहरा थाना में दर्ज हुआ 420 का मामला।

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की शिकार हुई महिला, न जाने कब तक ऐसे लोगों के शिकार होते रहेंगे आम जनता

Nbcindia24/वीरेंद्र भारद्वाज दल्लीराजहरा। रेलवे में नॉकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले वार्ड क्रमांक 14, शहीद चौंक सुदामा नगर,निवासी नेहा साल्वे के खिलाफ राजहरा थाने में धारा 420 का मामला दर्ज किया गया है । प्राथी गणेशी बाई ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि लगभग चार वर्ष से नेहा साल्वे पति तरूण साल्वे अपने ही मोहल्ले मे निवासरत थे। नेहा साल्वे जोरा पारा (बढई पारा) रायपुर मे भी रहती है । लगभग एक वर्ष पूर्व नेहा साल्वे द्वारा मेरी बेटी को रेल्वे विभाग मे टिकट काटने के पद पर नौकरी लगाने के नाम से नगदी रकम मेरे निवास स्थान एवं रायपुर में लिये हैं नेहा साल्वे द्वारा बीना किसी विज्ञापन के नौकरी नगाने के नाम पर छल कर उनसे 2,00,000 रूपये की ठगी कर ली है, श्रीमती नेहा साल्वे और उसके पति तरूण साल्वे प्रोफेसर कालोनी रायपुर मे रहने वालों के द्वारा मुझसे और अन्य लोगो से रेल्वे मे टिकिट काटने वाले के पद पर नियुक्ति कराने, नौकरी मे भर्ती कराने के नाम पर लेकर के धोखाधडी किया गया । पीड़ित ने कहा कि उनकी बेटी पी. भावना कुमरी को नौकरी रेल्वे मे दिलवा दूंगी कहकर 2,00,000/- रूपये लिया है और आज तक नौकरी नहीं लगवायी और न ही मेरा पैसा वापस की है ।आरोपी नेहा ने मेरी सास से जान पहचान होने का फायदा उठाकर पिछले वर्ष शादी का निमत्रण कार्ड देने आयी थी उसी समय मेरा साहब लोगो से अच्छी सेटिंग कहकर रकम ली हैं उन्हें घर मे आकर 60,000/- रूपये, रायपुर के रेल्वे स्टेशन में 40,000 रूपये, लोन के लिये लगता है कहकर 40,000/- रूपये फिर से रेल्वे स्टेशन के बाहर साहब के आफिस के सामने मुझे कुर्सी में बिठाकर ली और उसके बाद साहब को पार्टी देना है कहकर मोती बाग के सामने मुसलमान लोगो के मन्दिर (दरगाह) के पास 50,000/- रूपये ली और उसके बाद 10,000/- रूपये मुझे उधारी दे दो, अब तो तुम्हारी बेटी का नौकरी लग ही रहा है, मिठाई खा लूंगी कहकर ली थी । इस तरह मुझसे उसने 2,10,000/ रूपये नगद ले ली है और आज तक नौकरी नहीं लगायी और घर मे आकर जब पैसा ली थी तब कुछ आवेदन फार्म मे मेरे से और मेरी बेटी भावना से दस्तखत ली थी । और अब रकम मांगने पर गुमाया जा रहा है । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 467,468 ,471,34 व 420 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया है ।

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