एक और आदतन बदमाश ज्ञानेन्द्र नेताम हुआ जिला बदर कलेक्टर ने पारित किया जिला बदर का आदेश

धमतरी @ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के एक और आदतन अपराधी ज्ञानेन्द्र नेताम को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।नगरी थाना क्षेत्रान्तर्गत आरोपी ज्ञानेन्द्र नेताम द्वारा छोटी-छोटी बातों पर जान से मारने की धमकी देना,लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करना,चाकू तलवार दिखाकर डराना,बलवा, हत्या का प्रयास,आर्म्स एक्ट जैसे अपराधिक कृत्य करते आ रहा है। ये अपराधिक उपद्रवी विध्वंशक प्रवृत्ति के कारण नगरी क्षेत्र के आम जनता में इनका डर व्याप्त है।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त का उपयोग करते हुए जिले के 01 और बदमाश को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।

जिला बदर किया गया बदमाश का नाम ज्ञानेंद्र नेताम पिता कचरू राम नेताम उम्र 20 वर्ष साकिन वार्ड नं.09 लाईनपारा नगरी, थाना नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.) का निवासी है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त बदमाश को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं।उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष 2024-25 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 25 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।जिसमें से अब तक कुल 22 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है,बाकी का भी कार्यवाही जारी है।गौरतलब है कि पिछले मई माह में ही तीन बदमाशों सौरभ सोनी,गौरव मानिकपुरी,संतदास मानिकपुरी का जिलाबदर किया गया है।इसके अतिरिक्त भी गुंडे बदमाश एवं आदतन आरोपियों का भी, निगरानी, गुंडा फाईल,जिला बदर के लिए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

Nbcindia24

You may have missed