Nbcindia24/ सावधान:- दोस्तो क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते है ,यदि हां तो कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में देखकर कोई प्रोडक्ट मंगाया हो और और उससे लो केटेगरी का प्रोडक्ट आपको डिलीवर की गई हो ,आपने जिस कंपनी से सामान खरीदा उस कंपनी से शिकायत भी की लेकिंन कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नही मिला ।ग्राहकों की ऐसी कई शिकायत होती है। ऐसे कई सारे ग्रीवनसेस ग्राहकों के होते है ,ऐसे में आप असमंजस की स्थिति में होते है कि क्या करें।
इस पर बना है कानून
ग्राहकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ,कई कानून बनाये गए है,कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उनमे से एक है। जो ग्राहकों को इस प्रकार की धोखाधड़ी में मुआवजा दिलाती है।
क्या करें…
भारत सरकार के कॉन्सुमर्स अफेयर्स विभाग द्वारा नेशनल कन्जयूमर हेल्पलाइन (N C H) नाम का एक एप्लीकेशन डेवेलप किया गया है ,जिसे प्ले स्टोर से इंस्टाल करके आप ऐसे मामलों की डायरेक्ट घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है।
आप प्ले स्टोर पर जाए, नेशनल कन्जयूमर हेल्पलाइन ऍप्लिकेसन इंस्टाल करें , साइन अप करके अपने आप को रजिस्टर्ड करें ,अपना ई मेल पासवर्ड बना लें, फिर साइन इन पर जाये।
प्लस(+ )बटन पर जाए , अपनी ग्रीवांस रजिस्टर्ड करें ,अगर मामला ऑनलाइन शॉपिंग का है तो ई कामर्स शॉपिंग की जानकारी ,प्रोडक्ट का नाम ,आर्डर न ,ट्रांजेक्शन आईडी ,पेमेंट डिटेल फइलल करें प्रोडक्ट का फोटो अपलोड करें।
कम्प्लेन के बाद
कंपनी आपकी ग्रीवांस को सॉल्व कर लेती है ,क्योंकि गवर्मेंट में शिकायत होने के बाद ,गवर्मेंट शिकायत की कॉपी संबंधित कंपनी को भेजती है ,और उसे ऑप्शन देती है ,की कंज्यूमर और उसके बीच के विवाद को वह सुलझा ले ऐसे स्थिति में आपके पैसे वापस मिलने की 100 %सम्भवना होती है।
अगर कार्यवाही में समय लग रहा तो रजिस्टर कॉपी के साथ आप कन्जयूमर फोरम जा सकते है।।
जागो ग्राहक ,जागो
1800-11-4000
सावधान रहें ,सुरक्षित रहे।
बालोद पुलिस
(साइबर सेल बालोद द्वारा जनहित में जारी)
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