Big न्यूज: बिना पंजीयन अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया नोटिस

जगन्नाथ साहू बालोद/ छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में बिना पंजीयन अवैध रूप से क्लिनिक संचालन कर रहें संचालक को तत्काल पूर्ण रूप से क्लिनिक संचालन बंद करने का आदेश दे तीन दिवस के भीतर कार्यालय को सूचित करने नोटिस जारी किया गया है।

 

बतलादे डौंडी लोहारा भाजपा मंडल अध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा द्वारा संजय नगर में मनोज कुमार साहू, यामिनी साहू द्वारा संचालित क्लीनिक को लेकर शिकायत किया गया था. जिस पर जांच में बिना पंजीयन अवैध रूप से क्लीनिक संचालित पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद द्वारा दोनों संचालक के नाम नोटिस जारी कर तत्काल क्लीनिक बंद कर तीन दिवस के भीतर कार्यालय को सूचित करने का आदेश दे नियम का पालन नहीं करने पर नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 और नियम 2013 के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दिया गया है।

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