आरोपी को हुई 20 साल सश्रम कारावास की सजा , 05 वर्ष की नाबालिक बच्ची के साथ आरोपी ने किया था अनाचार।

nbcindia24/ वीरेन्द्र भारद्वाज/ दल्लीराजहरा । महिलाओं एवं बच्चो से संबधित अपराधो को लेकर हमेषा संवेदनषील रही बालोद पुलिस के द्वारा दिनांक 25.11.2021 को थाना बालोद क्षेत्र के एक ग्राम़ की एक प्रार्थिया मॉ द्वारा अपने 05 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ हुई अनाचार की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 405/2021 धारा 363, 366क, 376 कख, 323,307 भादवि एवं 4,5ड,6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद श्री सदानंद कुमार के द्वारा 05 वर्ष के बच्ची के साथ हुई अनाचार के मामले में आरोपी राजकुमार सलाम की त्वरित गिरफ्तारी एवं विवेचना पूर्णकर जल्द से जल्द संबधित न्यायालय में अभियोग पत्र पेष करने हेतु निर्देषित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देषन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक श्री मनीष शर्मा नेतृत्व में विषेष टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर 48 घंटे के भीतर अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। माननीय विषेष पाक्सो सत्र न्यायालय बालोद द्वारा मामले की गभीरता को देखते हुए प्रकरण को फास्ट ट्रेक सुनवाई में सम्मिलित किया गया। सुनवाई के दौरान कोरोना के बढते संक्रमण के कारण न्यायालयिन कार्य में बाधा उत्पन्न होने के बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा 87 दिवस के भीतर आरोपी के विरू़द्ध आरोप सिद्ध पाया गया तथा धारा 363,323,376 (कख) भादवि एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बालोद पुलिस की तत्परता एवं पुलिस अधीक्षक बालोद श्री सदानंद कुमार की संवेदनषीलता से बालको के विरूद्ध लैंगिग अपराध से संरक्षण अधिनियम 2005 (पाक्सो) के आरोपी को अपराध घटित होने के 90 दिवस के भीतर आरोपी को सजा दिला कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया गया। उक्त प्रकरण के आरोपी एवं अभियोग पत्र पेष करने में थाना प्रभारी बालोद श्री मनीष शर्मा ,निरीक्षक पदमा जगत ,सउनि धरम भूआर्य , आरक्षक पूनमचंद ,आरक्षक छननु बंजारे , सायबर सेल से पूरन देंवागन की सराहनीय भूमिका रही है।
आरोपी का नाम-राजकुमार सलाम पिता बीर सिंह सलाम उम्र 25 वर्ष पता-ग्राम भैंसबोड़ थाना बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

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