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रवि. मई 3rd, 2026

धर्मेंद्र यादव धमतरी @ नगरी ब्लॉक के ग्राम अरसीकन्हार में खोज एवं जन जागृति समिति के तत्वाधान में वन अधिकार कानून के धारा 3 (1) (झ) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं के सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण किया गया ।जिसमें पारंपरिक सीमा संरक्षण प्रबंधन या पुनर्जनन करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया है जिसके तहत कौन कौन से प्रक्रिया ग्राम सभा को करनी है.

इसके लिए कैसे सामूहिक निर्णय बनाया जाए जिसके लिए इन गांवों में ग्राम सभा बैठक माह में एक बार CFRMC का बैठक माह में दो बार होगा पारंपरिक सीमा के जंगल फायर लाइन फायर वाचर सूखे पत्तो से हरा खाद मृदा क्षरण को रोकने के लिए लूज बौल्डर, गेबीयन वाल, स्टॉप डेम अवैध कटाई को रोकने के लिए ठेंगापाली प्रक्रिया को चालु करना तथा वनोपज का टिकाऊ संग्रहण की जिम्मेदारी ग्राम सभा को करनी होगी इन सभी विषयों पर जानकारी दिया गया साथ ही इस संरक्षण संवर्धन और प्रबंधन के मुद्दों पर अपनी जंगल को सुदृढ़ करने के लिए कार्ययोजना तैयार करके मनरेगा वन विभाग वानिकी विभाग कृषि विभाग के साथ अभिशरण की प्रक्रिया में जानकारी दिया गया।

इस प्रशिक्षण में खोज संस्था के बेनीपुरी गोस्वामी उषा ठाकुर उमा ध्रुव और ग्राम सभा सदस्य गजानंद अहीर, पिंकी ध्रुव, प्रकाश ध्रुव सुरेन्द्र गौर,मोतीलाल, सुनीता बाई, अजय कुंजाम,हेमराज कुंजाम,भगवान दिन,उमेन्द्र प्रधान उतरा बाई,सुखलाल,संगतिन बाई,सुभाष व समिति के अन्य सदस्य भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

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