17 सितंबर को बचेली और किरंदुल के माइंस खनन एरिया में पर्यटन एवं परिवहन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

दंतेवाड़ा @ जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन०एम०डी०सी०) की बचेली परियोजना एवं किरंदुल परियोजना के माइंस एरिया के भीतर औसत से ज्यादा वर्षा दर्ज की गयी है। चूँकि खनन क्षेत्र के समीपवर्ती पहाड़ के ऊपर स्थित है, जहाँ माइंस(खनन क्षेत्र) से असमय एवं अनायास ही लौह युक्त जल का प्रवाह देखा गया हैं।

फलस्वरूप समीपवर्ती नगर पालिका बचेली, नगर पालिका किरंदुल एवं ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हुए है। साथ ही वर्तमान में भी भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, माइंस खनन क्षेत्र के जगह-जगह पर लैंड स्लाइड होना भी पाया गया है। इस तारतम्य में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर, प्रत्येक वर्ष एन०एम०डी०सी० द्वारा अपने माइंस खनन क्षेत्र को बाहरी आगंतुकों के लिए खोला जाता है जहा पर बाहरी वाहनों एवं पर्यटकों का भारी संख्या में आवागमन होता है।

अतः आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आगामी दिनांक 17 सितंबर 2024 (विश्वकर्मा जयंती) को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन०एम०डी०सी०) की बचेली परियोजना एवं किरंदुल परियोजना के माइंस बाउंड्री (खनन क्षेत्र) के भीतर लौह उत्खनन एवं अनुषांगिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य परिवहन, पर्यटन इत्यादि गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशाली है।

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