गोवंश की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने कोंडागांव पुलिस मुस्तैद,93 नग गौवंश की तस्करी करते 3 आरोपी हुए गिरफ्तार

बालोद से ओड़िसा की ओर पैदल लेकर जा रहे थे गौवंश,बांसकोट पुलिस ने की पूरी कार्यवाही

 

विजय साहू कोण्डागांव @ पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के आदेशानुसारं एवं अति. पुलिसअधीक्षक रूपेश कुमार डाण्डे के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी केशकाल भूपत सिंह धनेश्ी के मार्गदर्शन में लगातार गौवंस तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

इसी क्रम में चौकी बासकोट पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि कुछ व्यक्ति ग्राम मारंगपुरी तिलक साहु का मरहान कि ओर कृषक योग्य पशुओं जिसमें (1) गाय 33 नग (2) बछिया 12 नग (3) बैल 04 नग (4) बछड़ा 44 नग कुल 93 नग किमती जुमला 468000 /- (चार लाख अड़सठ हजार रु) को इकट्ठा करके रस्सी में बांधकर पशुओं को घास चारा व पानी उपलब्ध न कराते हुये कुरता पूर्वक व्यवहार करते हुये लंबी दूरी पैदल ले जाने की सूचना पर हम० स्टाफ स.उ.नि रामनंदन कोरोटी आर.क. 313 केशकुमार शोरी, आर.क. 1005 सरजन मरापी MTC 983 सत्येन्द्र नेताम के साथ रवाना होकर ग्राम मारंगपुरी तिलक साहु का मरहान के पास पहुंचकर मुखबीर के बताये स्थान पहुंचकर घेराबंदी कर तीन व्यक्तियों को कृषि योग्य पशुओं को हांकते हुये ले जाते मिले जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे जिसे पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम

(1) रतो बघेल उर्फ रता हरीजन पिता स्व० मंगलू बघेल उर्फ मंगारू हरिजन उम्र 45 वर्ष निवासी भंडारीगुड़ा थाना कोसागुण्डा जिला नवरंगपुर राज्य उड़ीसा

(2) बलधर बघेल उर्फ जलधर हरीजन पिता बैदनाथ जाति हरिजन उम्र 35 वर्ष निवासी बन्सुली थाना कोसागुण्डा जिला नवरंगपुर राज्य उड़ीसा

(3) बिगनो बघेल उर्फ बिगनाधर हरीजन पिता बैदनाथ जाति हरिजन उम्र 25 वर्ष निवासी बन्सुली थाना कोसागुण्डा जिला नवरंगपुर राज्य उड़ीसा बाकी दो लोग मनीराम नेताम पिता खगपती नेताम निवासी तेलीगुड़ा एवं बलराम बघेल पिता भिखराम बघेल निवासी भंडारीगुड़ा पुलिस को देखकर घटना स्थल से भाग गये बाकी तीन व्यक्तियों को कृषक पशुओं के बारे में पुछताछ करने पर उक्त कृषक पशुओं को कय कर बुचड़ खाना उड़ीसा व तेलंगाना ले जाने रस्सी में बांधकर ले जाने बताये उक्त व्यक्तियों को कृषक पशुओं कि खरीदी बिको परिवहन व रखने के सबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु मौके पर धारा 34 BNSS की नोटिस दिया गया ।

उक्त पशु के संबंध में किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित रूप में पेश करने पर कुल 93 गौवंस अनुमानित किमती 468000 रू (चार लाख अड़सठ हजार) रूपये को जप्त किया गया व आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि. 2004, 11 (1) घ पशु के प्रति क्रूरता का निवा. अधि. 1960 का पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध कमांक 42/2024 अपराध कायम कर आरोपियों को बजे गिरफ्‌तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रोशन कौशिक, सउनि रामनंदन कोरेटी, आर, एम टी आर. , का सराहनीय योगदान रहा।

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