ग्राम रेंगागोंदी के कोटवार धरमदास बघेल की हत्या करने वाले आरोपी गिरफतार

ग्राम रेंगागोंदी के कोटवार धरमदास बघेल की हत्या करने वाले आरोपी गिरफतार

 

विजय साहू कोंडागांव/ ग्राम रेंगागोंदी में कोटवार धरमदास बघेल की हत्या करने वाले नामजत नक्सली एवं अन्य नक्सली माओवादी प्रतिबंधित संगठन द्वारा हत्या करने की सूचना पर प्रार्थी थाना हाजिर आये उक्त घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराये। जिस आधार पर थाना बयानार में अपराध धारा-147, 148,149,452,363,302,120बी. भादवि. 25 आर्म्स एक्ट 38 (2) 39 (2) यूएपीए एक्ट कायम किया गया मामले की गंभीरता को देखते ।

 

पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के आदेशानुसार एवं अति० पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव रूपेश डान्डे के निर्देश पर तथा अनु अधिकारी पुलिस मर्दापाल सतीश भार्गव के मार्गदर्शन में पता साजी दौरान जरिये मुखबीर से सूचना मिली की ग्राम रेंगागोंदी, आदनार, कोहकाड़ी के निवासी छः व्यक्ति द्वारा उक्त दिनांक घटना को ग्राम रेंगागोंदी के कोटवार धरमदास बघेल की हत्या में सम्मलित थे कि सूचना पर अनु० अधिकारी पुलिस मर्दापाल सतीश भार्गव के हमराह सीएएफ एवं जिला बल के टीम तैयार कर ग्राम रेंगागोंदी की ओर रवाना हुए तब जंगल में छः व्यक्ति पुलिस को देख कर छिप कर भाग रहे थे।

 

 

जिन्हे घेरा बंदी कर अपने अभिरक्षा में लेकर उक्त व्यक्तियों का नाम पुछा जो अपना-अपना नाम 01 मेहत्तर पोटाई पिता स्व० लच्छू पोटाई उम्र 32 वर्ष जाति मुरिया ग्राम रेंगागोंदी, 02. दशरथ कोर्राम पिता गगारा कोर्राम उम्र 40 वर्ष जाति मुरिया साकिन आदनार ढोडीपारा 03. लालसाय कोर्राम पिता गगारा कोर्राम उम्र 35 वर्ष जाति मुरिया साकिन आदनार ढोडीपारा, 04. जमघर कोर्राम पिता स्व० बिरजू कोर्राम उम्र 65 वर्ष जाति मुरिया साकिन आदनार माता गुडीपारा, 05. डालू सोरी पिता स्व० सुक्का सोरी उम्र 38 वर्ष जाति मुरिया साकिन कोहकाडी, 08. रामनाथ सोरी पिता डालू सोरी उम्र 29 वर्ष जाति मुरिया साकिन कोहकाडी बताये।

 

 

जिसे मुखबीर कि सूचना से संन्तुष्ट होकर उक्त व्यक्त्तियों को थाना बयानार लाये एवं घटना के संबंध में बारिकी से पुछ ताछ करने पर बताये की वह उक्त घटना दिनांक को नक्सली कमाण्डर रैजू लोहार, विजय, चैता, एवं अन्य नक्सलियों के साथ रात्रि में ग्राम रेंगागोंदी के कोटवार धरमदास बघेल की हत्या कर और पर्चा फेके फिर ग्राम केजंग होते हुऐ पेरमापाल की ओर निकल गये आरोपियों द्वारा अपराध कबुल करने से विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई पृथक से रिमार्ज्ड तैयार कर माननीय विशेष न्यायाधीश (NIA) जिला कोण्डागांव पेश किया जाता है ।

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