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आरोपी के विरुद्ध धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत किया गया कार्यवाही

 

 

धर्मेंद्र यादव धमतरी / पुलिस अधीक्षक के द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं अवैध तस्करी पर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं।जिस पर सभी थाना प्रभारियों द्वारा सतत् निगाह रख लगातार कार्यवाही कि जा रही है।इसी तारतम्य मुखबिर से सूचना मिली की नीला रंग के टाटा एस क्र.सी.जी.19 बी.एफ.9863 में 03 नग गौवंश के बछड़े को ठूसकर अवैध रुप से बिना किसी दाना पानी के कुरता पूर्वक भरकर अवैध रुप से कत्ल करने के नियत से परिवहन करते धमतरी से ग्राम छापरपारा ले जा रहे हैं कि सूचना पर हमराह स्टॉफ के नाकाबंदी कर रोक कर चेक किया गया

 

 

जिसमें वाहन चालक एवं साथ में बैठे व्यक्ति का नाम पूछने पर वाहन चालक ने अपना नाम रोशन साहू पिता विष्णु राम साहू उम्र 24 वर्ष साकिन रावनगुड़ा तथा साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नीलकंठ उर्फ नीलू साहू पिता ईश्वर राम साहू उम्र 40 वर्ष साकिन धौराभाठा थाना अर्जुनी जिला धमतरी का रहने वाला बताया।

 

पूछताछ करने पर गोल मोल जवाब देने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कायम किया गया एंव गवाहों का कथन भी लेखबद्ध किया गया है। 

 

 

उक्त वाहन में 03 नग पशुओं का परिवहन करने के संबंध में को वैध दस्तावेज नही होना लिखित में देने से उक्त 03 नग पशुओं एंव घटना में प्रयुक्त वाहनों को जप्तकर कब्जा पुलिस लिया गया है।जप्तशुदा 03 नग पशुओं का पशु चिकित्सा अधिकारी केरेगांव से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। 

 

 

आरोपी का नाम -:

 

 नीलकंठ उर्फ नीलू साहू पिता ईश्वर राम साहू उम्र 40 वर्ष साकिन धौराभाठा थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०) का कृत्य अपराध धारा 4,6,10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960के तहत के तहत आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी केरेगांव सउनि.प्रदीप सिंह,प्रआर.कांति लाल साहू,डिकेश सिन्हा,आर.शक्ति सोरी,डीएसएफ.आर.रमेश सोनबेर का विशेष योगदान रहा।

Nbcindia24

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