बालोद/ दल्ली राजहरा थाना में पीड़ित हेमंत तारम द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था की 14. 10.2022 को शाम 19.30 बजे गायत्री मंदिर के पास से पैदल चलने के दौरान आरोपी शब्बीर कुरैशी पिता अब्दुल मतीन उम्र 23 वर्ष एवं उनके साथी स्वप्निल तिवारी पिता प्रमोद तिवारी उम्र 29 वर्ष द्वारा पीड़ित को अकेले देखकर तुम बाडू और मुक्कू का काम करता है कहकर मां-वहन की गदी गंदी अश्लील गाली गलौज करने लगा उसी समय पीड़ित भागने लगा तो आरोपीगण शब्बीर कुरैशी एवं स्वप्लिन तिवारी ने अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपीगण एक राय आहत हेमंत तारम के पीठ में प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाया गया मामले में प्रार्थी देव निषाद के द्वारा लिखित रिपोर्ट पर थाना राजहरा में अपराध क्रमांक 352/2022 धारा 294,506,307,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबध्द कर ममाले में आरोपी शब्बीर कुरैशी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया था, प्रकरण के अन्य आरोपी स्वप्निल तिवारी घटना दिनांक से फरार जिन्हें 02 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
क्राईम: सरकार बदलते ही 16 माह पुराने मामले में कांग्रेसी नेता व पार्षद पहुंचा हवालात, बीते कई दिनों से चल रहा था फरार..जाने क्या है मामला

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