क्राईम : कुरलूबहार ग्राम के आरोपी ने अपने ही प्रेमिका को उतारा मौत के घाट , घटना को दी आत्महत्या की शक्ल, माकड़ी थाना क्षेत्र की घटना

क्राईम ; कुरलूबहार ग्राम के आरोपी ने अपने ही प्रेमिका को उतारा मौत के घाट , घटना को दी आत्महत्या की शक्ल, माकड़ी थाना क्षेत्र की घटना

 

विजय साहू कोंडागांव / 18 फरवरी को प्रार्थी रामनाथ ध्रुव पिता स्व.  दशरू ध्रुव उम्र 50 वर्ष जाति गोंड साकिन भुसरकली थाना माकड़ी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री 16 फरवरी के शाम 04.00 बजे रिश्तेदार अंदारूराम मरकाम की बेटी की शादी में शामिल होने गांव की सहेली के साथ ग्राम कुरलुबहार गई थी। प्रार्थी की पुत्री रात्रि में घर वापस नही आने पर उसकी सहेली आसमती के पास जाकर पूछने पर आसमती के द्वारा बताया गया कि वह प्रार्थी के पुत्री के साथ महेश के मोटर सायकल में बैठकर रात्रि 10.30 बजे वापस आ गई थी।

 

प्रार्थी की पुत्री के घर नही आने पर प्रार्थी अपने सगा सम्बंधी एवं रिश्तेदारों के यहाँ पता तलाश कर रहा था। 18 फरवरी के 10:00 बजे गांव के लोगों के माध्यम से पता चला कि प्रार्थी की पुत्री भुसरकली जंगल में फांसी लगा ली है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना माकडी में मर्ग क्र. 07/2024 धारा 174 जा.फौ. कायम कर थाना प्रभारी विनोद कुमार साहू के हमराह स्टॉफ घटनास्थल के लिए रवाना हुए।

 

घटनास्थल निरीक्षण पर स्ट्रगल मार्क पाये जाने पर मृतिका की मौत संदिग्ध लगी। घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर एवं सूक्ष्म साक्ष्यों को संग्रहित करने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर से वैज्ञानिक अधिकारी  शशांक द्विवेदी को बुलाया गया। वैज्ञानिक अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर मृतिका की मौत में संदेह जाहिर किये थे।

 

माकड़ी पुलिस उसी दिशा पर कार्य कर रही थी। घटना दिनांक को घटनास्थल निरीक्षण एवं शव निरीक्षण करने के पश्चात मृतिका के शव का पी.एम. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माकड़ी के डॉक्टरों की टीम से कराया गया था। मंगलवार 20 फरवरी को डॉक्टर के द्वारा मृतिका का पी.एम. रिपोर्ट प्रदाय किया गया। डॉक्टर ने पी.एम. रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गला घोटकर हत्या करने से होना लेख करने पर पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर थाना माकडी में अपराध क्रं. 09/2024 धारा 302 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

Nbcindia24

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