तेंदुआ की खाल के साथ आरोपी गिरफ़्तार ,खैरागढ़ जिले के सीमावर्ती वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा का मामला
एमबीसी इंडिया 24 न्यूज डेस्क / वन्य प्राणी संरक्षण के लिए शासन प्रशासन के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी हमेशा प्रयास करते हैं लेकिन घने जंगलों में वन विभाग का ख़ानापूर्ति कार्य करने .वाला तरीक़ा भी शिकारियों के हौसले बुलंद करता है।कुछ ऐसा ही मामला खैरागढ़ जिले के सीमावर्ती वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा से निकल कर सामने आया है.जहां एक बड़ी कार्यवाही करते हुए वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल खरीदी बिक्री करने घूम रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के धारा के तहत न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी छुईखदान जिला-खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के समक्ष पेश किया जहा से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
मिली जानकारी अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एन्टीपोंचिंग टीम उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम रायपुर, वनमंडल खैरागढ़ एवं परिक्षेत्र रेंगाखार वन मंडल खैरागढ़ के साथ संयुक्त रूप से टीम गठित कर सामान्य वन मंडल खैरागढ़ के अंतर्गत वन परिक्षेत्र साल्हेवारा के ग्राम कुम्हरवाड़ा-बकरकट्टा मार्ग पर वन्यप्राणी तेन्दुआ के खाल का खरीदी बिक्री करने की फिराक घूम रहे तीन आरोपीयो को गिरफ़्तार किया गया है.
जिसमे बालाघाट ज़िले से अमर सिंग साहू, खैरागढ़ ज़िले से सतिराम बैगा और गैस लाल सिंह को रंगे हाथ पकडा गया है ।तीनों आरोपीयो को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के धारा के तहत कोर्ट में पेश किया गया,जिसके बाद तीनो आरोपयों को उपजेल खैरागढ भेज दिया गया है।
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