मुख्यालय स्थित हाईस्कूल मैदान ’’नो एन्ट्री जोन’’ घोषित,किसी भी प्रकार की चुनावी सभा या कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे आयोजित

मुख्यालय स्थित हाईस्कूल मैदान ’’नो एन्ट्री जोन’’ घोषित,किसी भी प्रकार की चुनावी सभा या कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे आयोजित

दंतेवाड़ा / भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 09 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस क्रम में राजनैतिक पार्टियों द्वारा जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान को चुनावी सभा कार्यक्रम आयोजन करने हेतु अनुमति मांगी जा सकती हैै। चूंकि उक्त मैदान जिला अस्पताल से 100 मीटर की दूरी से कम है फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा हाईस्कूल मैदान को प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री जोन) घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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