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परिस्थिति और भोलेपन का फायदा उठा आरोपी ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर की धोखाधड़ी, पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने की कार्यवाही।

छत्तीसगढ़/बालोद जिला के रनचिरई थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन को कूटरचित करते हुए दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 3 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

दरअसल प्रार्थी खिलेश्वर ठाकुर पिता स्व0 महेतरू राम ठाकुर, जाति गोड़, उम्र 25 वर्ष, साकिन कलंगपुर, थाना रनचिरई के द्वारा आरोपी महेन्द्र कुमार शर्मा पिता स्व0 गंगा राम शर्मा, उम्र 43 वर्ष, ग्राम डोंगीतराई, हाल पता नहर पार फुण्डा के पास दो बार 1,00,000 – 1,00,000 रू0 उधार पैसा मांगे तो अनावेदक महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आधा एकड जमीन को मेरे पास गारेण्टी रखोगे तो पैसा दूंगा बोले, जो रजिस्ट्री करा रहा हूं कहकर नगद 96,000 रू0 आवेदक को देकर दिनांक 23.02.2021 को खसरा नंबर 360/1 रकबा 0.88 हे0 जमीन को गारण्टी रजिस्ट्री के नाम पर विक्रय पत्र तैयार कराकर एवं 26.07.2021 को 1,00,000 रू0 का चेक गुण्डरदेही रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने देकर खसरा नंबर 26 रकबा 0.82 हे0 जमीन का बयनामा पत्र तैयार कराकर नक्शा खसरा स्वयं अनावेदक द्वारा निकाल कर अनुसूचित जनजाति का सदस्य खिलेश्वर ठाकुर, बिसो बाई ठाकुर के नाम के जमीन को अपने दुकान में काम करने वाली वर्षा भास्कर के नाम पर गारण्टी रजिस्ट्री कराने के नाम पर धोखाधडी कर विक्रय रजिस्टर्ड कराये और वर्षा भास्कर द्वारा रजिस्ट्री कराने के दौरान स्वयं क्रय नहीं कर सकती तथा उनके बैंक के खाता में रकम नहीं है जानते हुए रजिस्ट्री के समय चेक जारी किये।

अनावेदक महेन्द्र शर्मा वापस लेकर कोरा कागज में पटवारी के पास काम है कहकर आवेदक एवं गवाह का हस्ताक्षर लेकर चेक के बदले में 8,70,000 रू0 नगद राशि प्राप्त कर लिया कहकर तथा फर्जी इकरारनामा 7,35,000 रू0 नगद राशि प्राप्त कर लिया कहकर आरोपी महेन्द्र शर्मा द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार किये। आवेदक एवं गवाहों को 96,000 रू0 नगद एवं 1,00,000 रू0 का चेक कुल 1,96,000 रू0 गारण्टी रजिस्ट्री के नाम पर देकर 16,05,000 रू0 का चेक दिया हूं कहकर धोखे में रखकर उक्त जमीन का रजिस्ट्री अनावेदक महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा अपने दुकान में काम करने वाली वर्षा भास्कर के नाम पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य के जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 114/22 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि, 3 (2)(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीबद्ध होने की सूचना मिलते ही आरोपी सकुनत से फरार हो गया था। आज मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी अपने परिजन से मिलने आया हुआ है जिस पर रनचिरई थाना के द्वारा टीम भेजकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। विवेचना में पुलिस उप अधीक्षक गीता वाधवानी के द्वारा दौरान घटना स्थल निरीक्षण, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, दस्तावेजो की जप्ती से आरोपी के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाया गया।

 

जिसके तहत महेन्द्र कुमार शर्मा पिता स्व0 गंगाराम शर्मा, उम्र 43 वर्ष, साकिन डोंगीतराई, हाल पता- नहर पुल के पास ग्राम फुण्डा, थाना रनचिरई, जिला बालोद (छ0ग0) को दिनांक 20.12.2022 के 15.30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

 

तो वही प्रकरण के दूसरे आरोपी कु0 वर्षा भास्कर पिता दुलाराम भास्कर, जाति मुरिया, उम्र 23 वर्ष का माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से अग्रिम जमानत प्राप्त होने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है।

 

Nbcindia24

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