Nbcindia24/ वीरेन्द्र भारद्वाज/ दल्लीराजहरा । थाना राजहरा क्षेत्रांतर्गत नाबालिग लड़की को 03 जून को लापता होने, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट पर धारा 363
भादवि का अपराध पंजीबध्द कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी के पता तलाश सायबर तकनीक के माध्यम से किया । तब जाकर 12 जुलाई को आरोपी मुकेश कुमार रात्रे पिता शिव कुमार रात्रे उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम हरदीकला टोना थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर छ0ग0 के कब्जे से अपहृता को बरामद कर पुछताछ कथन पर आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी करने, पत्नि बनाने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले जाकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाने से प्रकरण में धारा 366, 376 (2) (ढ), भादवि,
4.5 (ठ ). 6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया, प्रकरण की विवेचना एवं गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक अरूण कुमार नेताम, सउनि नंदकिशोर सिन्हा, आरक्षक एसकुमार तारम, सायबर
सेल बालोद से आरक्षक मिथलेश यादव की सराहनीय भूमिका रही।
नाबालिग लडकी को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को भेजा जेल,थाना राजहरा का मामला । -मनोज तिर्की सीएसपी

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