रायपुर।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से जुड़ी एक गंभीर आपराधिक मामला में रायपुर की अदालत ने एक कृषि विस्तार अधिकारी को बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी देवनारायण साहू बालोद जिले के गुंडरदेही क्षेत्र के निवासी हैं।
शिकायत के अनुसार मामला उस समय का है जब आरोपी और पीड़िता की पहचान पढ़ाई के दौरान हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने युवती से विवाह करने का वादा किया और संबंध बनाए। बाद में आरोपी अपने वादे से मुकर गया और शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद फरवरी 2026 में न्यायालय में चालान पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद रायपुर की अदालत में न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने आरोपी कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
