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nbcindia24/वीरेन्द्र भारद्वाज/ दल्लीराजहरा । राजहरा थाना के अंतर्गत नाबालिक पुत्री उम्र 14 वर्ष 06 माह को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा माता पिता के वैध संरक्षणसे बहला फुसलाकर कहीं भगा कर लेगया है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान कमांक 37/2021पु०रेपैरा कमांक 419 के तहत दर्ज किया गया है। चुंकि मामला नाबालिक बालिका का होने
से अज्ञात आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा 363 भा0द0वि0 का घटित करना पाये जानेसे अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 381/2021 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीबद्ध करविवेचना में लिया गया । इस दौरान विवेचना के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व मे अपहृता की पता तलास तत्परता पूर्वक राजहरा पुलिस द्वारा मुखबीर तैनात कर अपहृता का पता तलास किया गया कि अपहृता डी.डी. नगर थाना रायपुर मे है 28 नवम्बर को बरामदगी किया गया

अपहृता को उनके परिजनों के साथ बालोद लाकर महिला पुलिस प्र0आर0/174देवकुमारी साहू से कथन कराया गया दिनांक 03 दिसम्बर को बाल कल्याण समिति बालोद

मेंअपहृता के कथन के आधार पर आरोपी सूरज मिश्रा पिता चन्द्रदेव मिश्रा उम्र 23 वर्ष वार्ड कमांक 11 बजरंग चौक पुराना बाजार राजहरा के द्वारा यह जानते हुये किअपहृता नाबालिक है तथा अनुसुचित जन जाति का है जिसे बदनाम करने की नियत सेअपहृता के साथ अलग-अलग जगहों में ले जाकर दुष्कर्म किया आरोपी सूरज मिश्रा पिता
चन्द्रदेव मिश्रा उम्र 23 वर्ष साकिन वार्ड 11 पुराना बाजार राजहरा का कृत्य अपराध सदरधारा 363,366,376(2)(ठ),376(3), भादवि0,4,5(ठ),6. पाक्सो एक्ट,3(क)(ब)(फ) एससी/एसटीएक्ट के तहत गिरफतार कर आरोपी का न्यायिक रिमॉड हाशिल किया गया है प्रकरण में विवेचना जारी है।

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