सजा-ए-मौत:- स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को सुनाई मौत की सजा।

Nbcindia24/राजनांदगांव स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को सुनाई सजा ए मौत की सजा चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में 20 अगस्त 2020 को साढ़े 3 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने आरोपी शेखर कोर्राम को मौत की सजा सुनाई है। राजनांदगांव कोर्ट के इतिहास में पॉक्सो व हत्या मामले में पहली बार फाँसी की सजा सुनाई गई।

आरोपी

चीखली पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में साढ़े 3 वर्षीय बच्चे को चॉकलेट देकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया और उसके बाद तकिए से उसका मुंह दबा कर बच्ची की हत्या कर दी हत्या के बाद आरोपी शेखर कोर्राम ने बच्ची की लाश को अपने घर के पलंग (बेड) के नीचे में छुपा कर रख दिया था मामले की जानकारी लगते हैं चिखली पुलिस घटनास्थल पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।आरोपी की निशानदेही पर बच्ची की लाश को पलंग (बेड) के नीचे से निकाला गया।फॉरेंसिक टेस्ट से आरोपी का ब्लड और मृतका बच्ची की लार तकिए के कवर में लगी थी जिस आधार पर और गवाहों के आधार पर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने सजा ए मौत की सजा सुनाई।

कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद कहीं ना कहीं ऐसी घटना को अंजाम देने वाले ऐसे दुष्कर्मियों को यह मैसेज जाएगा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने से सजाए मौत मिलती है जिससे अपराधियों के मन में यह भय भी बना रहेगा। मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपि को ऐसी सजा मिली। यह एक उदाहरण है।

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