बड़ी खबर: बालोद जिले में 22 वन्यजीवों का शिकार, दो बंदूक के साथ 3 शिकारी गिरफ्तार ।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में वन्यजीवों का शिकार: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

बालोद जिले में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शिकारियों को पकड़ा है, जो पक्षियों का शिकार कर लौट रहे थे। इन शिकारियों के पास से 15 पड़की, 1 बाज, 3 हरील, 1 बटेर और 2 गिलहरी कुल 22 वन्यजीव मृत बरामद हुई हैं।

आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई

वन विभाग ने ग्राम मथेना निवासी तीनों आरोपियों हेमलाल (40 वर्ष), विजय कुमार उसेंडी (20 वर्ष) और इशांत कुमार उसेंडी (18 वर्ष) को हिरासत में लेकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपियों के पास से दो बंदूकें भी बरामद हुई हैं जिनका उपयोग शिकार करने के लिए किया गया था।

वन विभाग की कार्रवाई

वन विभाग की टीम ने डौण्डी वन परिक्षेत्र के ग्राम ढोर्रीठेमा कक्ष क्रमांक 122 से तीन शिकारियों को पकड़ा है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्हें सजा दिलाने का प्रयास कर रही है।

जीवन भोंडेकर, रेंजर वन परिक्षेत्र डौण्डी हमने तीन शिकारियों को पकड़ा है जो पक्षियों का शिकार कर रहे थे। उनके पास से 22 वन्यजीव मृत बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से दो बंदूकें भी बरामद हुई हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जन जागरूकता का महत्व

वन्यजीवों की शिकार की घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि क्षेत्र में लगातार वन्य प्राणियों की शिकार शिकारी द्वारा की जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि हम वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक हों और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें जो वन्यजीवों की शिकार में शामिल हैं।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सजा और जुर्माना

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत पड़की, बाज, हरील, बटेर और गिलहरी जैसे वन्यजीवों की गोली मारकर शिकार करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन जीवों की सुरक्षा के लिए अधिनियम में विभिन्न अनुसूचियों के तहत प्रावधान किए गए हैं।

यदि कोई व्यक्ति अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के तहत आने वाले वन्यजीवों का शिकार करता है, तो उसे कम से कम 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अधिकतम सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है।

यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार इस अपराध को करता है, तो उसे 3 से 7 साल की जेल और 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

 

Nbcindia24

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