छत्तीसगढ़/ बलरामपुर जिले में एक शिक्षक को बिना पहली पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी करना भारी पड़ गया। जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षक मुमताज अंसारी, जो वाड्रफनगर क्षेत्र की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चाची डाड़ में पदस्थ थे, शिक्षक ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली थी। इस बात की जानकारी जब पहली पत्नी को लगी, तो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायत के बाद मामले की जांच संयुक्त संचालक सरगुजा कार्यालय से कराई गई, जिसमें शिक्षक की गलती प्रमाणित हुई। मो. मुमताज आलम अंसारी के द्वारा शासन के बिना अनुज्ञा प्राप्त किये द्विविवाह कए जाने की पुष्टि पाए जाने एवं द्विविवाह को गलत सिद्ध करने व प्रथम पत्नी से तलाक लिए जाने के संबंध में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना पाया गया है। मो. मुमताज आलम अंसारी के गंभीर एवं अनैतिक पूर्ण कृत्य को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 22 (1) के विपरीत पाए जाने के उनके उपरोक्त वर्णित कदाचरण हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10 दीर्घ शास्तियां उप नियम (नौ) के प्रावधान अनुसार मो. मुमताज अंसारी, शिक्षक एल.बी. (निलंबित), शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चांचीड़ाड, विकासखण्ड वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को शासकीय सेवा से पदच्युत (Dismissal) करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जाँच एतद् द्वारा समाप्त कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
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