
Nbcindia24/Chhattisgarh/ श्रीमती तरूणा बेलचंदन की सहायक ग्रेड -3 के पद पर अनुकम्ण नियुक्ति हेतु श्री आर.एल. ठाकुर , जिला शिक्षा अधिकारी बालोद , श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं श्री जितेन्द्र देशमुख , शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा ( लो ) वि.ख. डोडीलोहरा जिला बालोद द्वारा राशि रू . 35,000 / – की अवैधानिक परितोषण प्राप्त करने की शिकायत प्रारंभिक जांच में प्रमाणित पाए गए है ।
2 / उक्त लोक सेवकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम , 1965 के नियम -3 के विपरित गंभीर कदाचार है । 3 / अतएव , राज्य शासन एतद्वारा श्री आर.एल. ठाकुर , जिला शिक्षा अधिकारी बालोद , श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापात कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं श्री जितेन्द्र देशमुख , शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा ( लो ) वि.ख. डोंडीलोहरा जिला बालोद को छ 0 ग 0 सिविल सेवा वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील नियम -1966 के नियम -9 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है । 4 / निलंबन अवधि में श्री आर . एन . ठाकुर का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय , श्री सतेन्द्र कुमार चन्द्राकर एवं श्री जितेन्द्र देशमुख , शिक्षक का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक ( शिक्षा ) दुर्ग नियत रहेगा तथा निलंबन अवधि में उक्त निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर द्वारा की गई कार्यवाही।
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