गुजरात के गांजा तस्कर को कोण्डागांव न्यायालय ने सुनाई 10 साल जेल की सजा
विजय साहू कोंडागांव/ गुजरात के अहमदाबाद जिले के रहने वाले रमजान भाई शेख (48) पर कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय में दोष सिद्ध हो गया हैं। न्यायालय ने दो सिद्ध हो जाने पर रमजान भाई शेख को 10 साल जेल और ₹100000 के अर्थ दंड का सजा सुनाया है।
मामले पर शासन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, कोण्डागांव जिला के फरसगांव थाना पुलिस ने 13 अक्टूबर 2020 की शाम – रात नेशनल हाईवे 30 पर एक ट्रक को मुखबिर के सूचना के आधार पर रोका था। लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने आगे बताया कि, आयशर ट्रक वाहन जीजे 06 डब्लू 4723 में छुपा कर रमजान भाई शेख जगदलपुर की ओर से रायपुर की ओर लगभग 78 किलो गांजा तस्करी कर रहे थे।
कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय में विचरण में रमजान भाई शेख पर आरोप सिद्ध हो जाने से उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल जेल और एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
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