छत्तीसगढ़ के हाईप्रोफाइल डबल मर्डर केस में दुर्ग अदालत ने फैसला सुनाया, माँ पिताजी को गोली मारकर हत्या करने वाले पुत्र को फाँसी की सजा, दो अन्य आरोपियों को 5 साल का कारावास 

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में 5 साल के बाद आज सोमवार को फैसला आया है। गंजपारा निवासी समाजसेवी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या के मुख्य अभियुक्त एवं उनके पुत्र संदीप जैन को विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी ने मां व पिता की हत्या के दोनों मामलों में अलग-अलग फांसी की सजा सुनाई है। इसमें सहअभियुक्त रहे भगत सिंह गुरुदत्ता व शैलेन्द्र सागर को आम्र्स एक्ट के तहत पांच-पांच साल की सजा सुनायी है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को संदीप जैन ने अपने माता-पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में संदीप के विरुध्द धारा 302 व 34 के तहत अपराध पंजीबध्द कर घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था इसके बाद से संदीप जैन दुर्ग केंद्रीय जेल में बंद है। इस मामले की सुनवाई 05साल तक स्थानीय अदालत में चलती रही उसके बाद सोमवार आज 23 जनवरी 2023 को इसका फैसला आया है।

गौरतलब हो एक जनवरी 2018 को गंजपारा निवासी नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी। सुबह 5.45 बजे घटना की जानकारी आरोपी संदीप जैने के भांजे सौरभ ने सिटी कोतवाली पुलिस दुर्ग को दी। इसके बाद पुलिस ने गंजपारा स्थित जैन निवास से शव बरामद किया और संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस पिस्टल से हत्या हुई थी उसे संदीप का बताया था। पिस्टल व बुलेट को घर के पीछे खड़े एक मालवाहक वाहन के डाले से बरामद किया था। संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इस मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी की कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी संदीप जैन ने कहा किआगे देखते है पता चल जाएगा रास्ता बंद नही हुआ है,मेने अपने माता पिता की हत्या नही किया है हाईकोर्ट में समीक्षा होगी।

बीते पांच सालों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। संदीप जैन पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसके सहयोगियों पर भी आरोप सिद्ध हो गया। रावलमल जैन की हत्या के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले से पिस्टल लाया गया था। भगत सिंह गुरुदत्ता ने संदीप को एक लाख 35 हजार रुपए में पिस्टल बेची थी। इसी पिस्टल से संदीप ने अपने माता-पिता की हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड के 05 साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया है।

सुरेश प्रसाद शर्मा विशेष लोक अभियोजक दुर्ग ने बताया आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग न्यायालय में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसमे वृद्ध माता पिता के हत्या करने वाले आरोपी संदीप जैन को न्यायालय शैलेश तिवारी ने कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा दी गई, और इस प्रकरण में अभियोजन जो साक्ष्य पेश किया था, आरोपी संदीप जैन ही अपने माता पिता की हत्या की है, उनको संरक्षण देना छोड़ कर सम्पत्ति के लोभ में उन दोनों की हत्या की है गम्भीर अपराध है। बचाव पक्ष में आरोपी के पत्नी का साक्ष्य पेश किया। न्याय के प्रति सिद्धांत है कि परिस्थिति कभी झूठ नही बोलता इंसान झूठ बोल सकता है। अगर परिस्थिति जो इस केस में थी वह सब यही बता रहा है कि आरोपी संदीप ने ही हत्या की है। संदीप ने खुलासा किया कि मेरे माता पिता मेरे महिला मित्रों से आना जाना से रोक टोक करते थे, जिस पर से मुझे सम्पति से बेदखल करने की धमकी देते थे, मेने मारने की योजना बनाई, योजना के तहत मेने भगत सिंह से मैने रिवाल्वर लिया और 1 लाख 35 हजार में उस रिवाल्वर से मैने अपने माता पिता को तीन तीन गोली मारकर हत्या की, घटना दिनांक में घर मे तीन लोग ही थे कोई चोरी नही हुई, और रावलमल आजाद शुत्र था उसका कोई दुश्मन नही था , जो भी अपराध किया है वह घर के अंदर व्यक्ति ने किया है वह संदीप जैन ही ने किया है , संदीप जैन को फाँसी की सजा हुई है 2 लोगों को आम्र्स एक्ट में 5 साल की सजा हुई है।

 

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