बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुर्दी में लगभग 11 माह पूर्व एक महिला द्वारा अपने दो मासूम बच्चों सहित खुद भी जहर पीने के एक हृदयविदारक मामले में मृतिका की देवरानी और पति के विरुद्ध बीएनएस की धारा 85 और 4 व 5 छग टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
मिली जानकारी अनुसार 28 अक्टूबर 2024 को ग्राम कुर्दी निवासी 28 वर्षीया डुमेश्वरी साहू पति छन्नूलाल साहू ने अपनी देवरानी शकुन बाई के साथ बच्चों की आपसी लड़ाई को लेकर स्वयं और अपने दोनों बच्चे जोगेंद्र साहू एवं हिमांशी साहू को जहर पिला दिया था। जिसके बाद उपचार के दौरान मेडिकल कालेज राजनांदगांव में उसी दिन डुमेश्वरी की मृत्यु हो गई। वहीं मृतिका का बेटे जागेंद्र साहू की भी 07 नवंबर 2024 को रायपुर एम्स अस्पताल में मृत्यु हो गई और बेटी हिमांशी साहू उपचार से ठीक हो गई।
पुलिस ने बताया कि मृतिका द्वारा अस्पताल में इलाज के दौरान अपने मायके पक्ष के लोगों को बताया था कि देवरानी शकुन साहू के द्वारा उसे टोनही सहित गंदी गालियां देने के चलते उसने ये कदम उठाया था। मृतिका की बेटी हिमांशी साहू के द्वारा उपचार के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने के बाद बताया कि उसके पिता शराब पीकर मृतिका के साथ मारपीट करता था। जिसके बाद मायके पक्ष, स्वतंत्र गवाहों सहित मृतिका की बेटी के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर मृतिका की देवरानी शकुन बाई और उसके पति छन्नूलाल साहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
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