शराब सेवन कर ट्रक चलाना चालक को पड़ गया भारी, 10000₹ का अर्थदण्ड और लाइसेंस होगा रद्द..!

शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 10,000 रूपये अर्धदण्ड। 
शराब सेवन करने वाले वाहन चालको का किया जायेगा ड्रायविंग लायसेंस रद्द की कार्यवाही।  
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने किया जा रहा है लगातार कार्यवाही। 
बालोद जिले में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने पुलिस एवं यातायात विभाग द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही जिसमें बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने एवं शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक ट्रक व अन्य वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर दल्ली राजहरा पुलिस द्वारा आम जनों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से याताताया नियमों का पालन करवाने विशेष अभियान चला खतरनाक तरिके से वाहन चलाने वाले,  रेज रफ्तार वाहन चलाने वाले, शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले,बिना हेलमेट वाहन चलाने के वालों विरूद्ध चेक पोस्ट लगा चालानी कार्यवाही किया गया।
वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 19 बीडी 7900 के चालक जय प्रकाश साहू पिता गुरूचरण साहू उम्र 25 वर्ष निवासी गुरूर जिला बालोद द्वारा शराब सेवन कर भारी वाहन ट्रक चलाते पाये जाने पर उनके विरूद्ध इस्तागासा तैयार कर माननीय न्यायालय दल्लीराजहरा पेश किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को 10,000 रूपये का अर्धदण्ड दिया गया। तथा वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस को रद्द करने की कार्यवाही किया जायेगा।
रवि शंकर पाण्डेय थाना प्रभारी राजहरा ने कहा राजहरा नगर में यातायात दुरस्त करने एवं आम जनो में यातायात के ‍नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए राजहरा टाउन अंदर, मेन रोड पर भारी वाहन जो नो पार्किंग पर वाहन को खड़े करते है तथा वाहन को तेज रफ्तार व खतरनाक तरीके एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्यवाही की जायेगीं ।

Nbcindia24

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