कल हुए मुठभेड़ में मारी गई महिला माओवादी की पूरी हुई सिनाखती,मारी गई महिला माओवादी 05 लाख ईनामी ACM सुक्की पुनेम गंगालूर एरिया कमेटी में थी सक्रिय
शैलेश सेंगर दंतेवाड़ा @ नक्सल उन्मूलन अभियान द्वारा चलाया जा रहा है जिसके तहत् दन्तेवाड़ा से जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के थाना किरंदुल-अरनपुर, जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा एवम् ज़िला बीजापुर के थाना गंगालूर बासागुड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोडी तुमनार,पीडिया,तामोडी के आसपास जंगल पहाड़ियों में माओवादियों के प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के दरभा डिवीज़न डीवीसीएम सचिव जगदीश और पश्चिम बस्तर डिवीज़न डीवीसीएम दिनेश तथा कंपनी नंबर 2 कमांडर वेल्ला की उपस्थिति की सूचना सूचना मिली थी।
इसी सूचना के आधार पर दो दिन पूर्व 16 को ज़िला दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के डीआरजी बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ़, सीआरपीएफ़ कोबरा, सीआरपीएफ़ 111 वी वाहिनी, 230 वी वाहिनी, 231 वी वाहिनी,195 वी वाहिनी की यंग प्लाटून उप पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार उयके के नेतृत्व में संयुक्त नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान पर निकली थी।
नक्सल गश्त अभियान के दौरान कल 18 को थाना किरंदुल क्षेत्रांतर्गत पुरंगेल और इरालगुडेम के मध्य जंगल पहाड़ियों में डीआरजी बस्तर फ़ाईटर्स दंतेवाड़ा की टीम पर माओवादियों द्वारा ऐम्बुश लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सुरक्षाबलों द्वारा मोर्चा सम्भाल कर जवाबी कार्यवाही की गई। सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख नक्सली मौक़े से भाग खड़े हुए।
फ़ायरिंग रुकने पश्चात घटनास्थल की सर्चिंग करने पर एक महिला माओवादी का शव, 12 बोर बंदूक़, ख़ाली खोखे, ज़िंदा राउंड, बीजीएल सेल,डेटोनेटर, नक्सल वर्दी, नक्सल साहित्य सहित नक्सल सामग्री बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में और भी नक्सलियो के घायल होने की प्रबल संभावना है ।
मारी गई महिला माओवादी की पहचान गंगालूर एरिया कमेटी में कार्यरत सुक्की पुनेम पिता बोस्कु पुनेम उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम गुण्डीपुर पटेलपारा थाना गंगालूर ज़िला बीजापुर के रूप में हुई है।
मारी गई महिला नक्सली विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल थी एवं उसके विरुद्ध जिला दंतेवाड़ा में 02 अपराध एवं बीजापुर में भी अपराध दर्ज है।
(01) थाना किरंदुल के अपराध क्रमांक 26/2022 धारा 147,148,149,302 भा0द0वि0 25,27 आर्म्स एक्ट व 13(1)38(2)39(2) यू.ए.पी. एक्ट 1967
(02) थाना किरंदुल के अपराध क्रमांक 54/2022 धारा 147,148,149,307 भा0द0वि0 25,27 आर्म्स एक्ट, धारा 3,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 13(1) 38(2) 39 (2) यू.ए.पी. एक्ट 1967.
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