
Nbcindia24/ सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर लगेगा 500 रूपए जुर्माना. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया आदेश.
लोगो से कोरेाना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को धोने की अपील की है।
Nbcindia24
More Stories
BALOD: लाटाबोड़ से जिले में समाधान शिविर का आगाज, कल 06 मई को ग्राम खलारी में होगा आयोजित
जिला पंचायत अध्यक्ष की पहल से टोटापारा को मिला पेयजल राहत,नए हैंडपंप से ग्रामीणों में खुशी की लहर
क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी से प्रतिनिधिमंडल ने की चर्चा